Pan Card है? तो ITR फाइल करना है या नहीं? पढ़िए पूरी रिपोर्ट

mpnewsnow

PAN Card एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड के बिना किसी भी तरह का वित्तीय कार्य पूरा नहीं हो सकता है। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए भी इस कार्ड की जरूरत पड़ती है। फिलहाल रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। ऐसे में ये सवाल जरूरी है क्या जिस किसी के पास पैन कार्ड है, उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस बारे में इनकम टैक्स एक्ट का एक नियम जानना जरूरी है।

यह भी पढ़े: MP: CM शिवराज सिंह चौहान भोपाल को देंगे करोड़ों की भेंट

WhatsApp & Telegram Group Join Buttons
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

डिपार्टमेंट ने दे रखे हैं हर सवाल के जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड और रिटर्न से संबंधित हर सवाल का जवाब अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। जिस किसी शख्स को आईटीआर फाइल करना है, उसके पास पैन कार्ड का आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाएगा. पैन कार्ड के बिना टैक्स अमाउंट का भी पता नहीं चलेगा।

यह भी पढ़े: भारत में भी मिलने लगे वायरस का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन से लौटे 6 मरीज संक्रमित

इनके लिए जरूरी है रिटर्न फाइल करना
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 के तहत दायरे में जो भी व्यक्ति आता है, उसको रिटर्न फाइल करना होता है। इस धारा के तहत प्रत्येक वो शख्स जिसकी आय टैक्स के दायरे में आती है उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। हालांकि जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, लेकिन उनकी आय कर योग्य आय नहीं है तो उसे इनकम टैक्स दाखिल करना जरूरी नहीं होता है। केवल रिटर्न उस व्यक्ति को फाइल करना होता है जिसको बिजनेस, नौकरी या फिर प्रोफेशन से सालाना 5 लाख रुपये की अधिक आय होती है। किसानों की आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है और उनको रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

यह भी पढ़े: मुंबई पहुंचीं कंगना रनौत, एयरपोर्ट से निकलते वक्त सिक्यॉरिटी में घिरी दिखीं कंगना रनौत

कई बड़े ट्रांजेक्शन पैन कार्ड के बिना अधूरे
पैन कार्ड की जरूरत कई बड़े ट्रांजेक्शन करने के लिए पड़ती है। इसके अलावा पांच लाख से ऊपर की संपत्ति खरीदने, आभूषण खरीदने, बैंक में 50 हजार रुपये या इससे बड़ा लेनदेन करने या बड़ी एफडी-आरडी, 50 हजार से ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है।

WhatsApp & Telegram Group Join Buttons
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

यह भी पढ़े: जवान ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में लाया गया रायपुर, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माना
अगर किसी व्यक्ति की आय कर योग्य है, लेकिन वो समय पर रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो फिर उस पर विभाग जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना राशि 5 हजार रुपये से लेकर के 10 हजार रुपये तक है। इसके अलावा कोई जानकारी छुपाने पर भी लोगों पर विभाग ने जुर्माना के साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान किया हुआ है।

Leave a Comment