मैहर के मां शारदा देवी मेला परिसर में अनुमति से 10 गुना अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर इसका उपयोग निजी प्रयोजन से करने, मंगल निकेतन भवन का अनाधिकृत रूप से स्वामित्व ट्रांसफर करने और इस संबंध में असत्य एवं निराधार तर्क देकर समाधान कारक जवाब नहीं देने पर मां शारदा देवी प्रबंध समिति प्रशासक एवं मैहर के एसडीएम धर्मेन्द्र मिश्रा ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन (मैहर सीमेंट सरला नगर) को 3 दिन के अंदर मंगल निकेतन भवन समेत 2 लाख 2 हजार 800 वर्ग मीटर भूमि खाली करने की चेतावनी दी है।
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क्या है पूरा मामला
मां शारदा देवी प्रबंध समिति ने वर्षों पूर्व मेला परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेहर सीमेंट सरला नगर को आराजी नं. 107 /1 के 20 हजार वर्ग मीटर अंशभाग पर मंगल निकेतन भवन के नाम से धर्मशाला निर्माण की अनुमति दी थी। आरोप है कि कालांतर में अल्ट्राटेक सीमेन्ट के नियंत्रण में आए मैहर सीमेंट प्रबंधन ने मां शारदा देवी प्रबंध समिति की अनुमति के बिना भवन एवं भूमि न केवल स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया बल्कि स्वीकृत 20 हजार वर्ग मीटर भूमि की जगह 2 लाख 2 हजार 800 वर्ग मीटर पर जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए निजी उपयोग भी प्रारंभ कर दिया।
उत्तर भी निराधार
मामला संज्ञान में आने पर मैहर के एसडीएम धर्मेन्द्र मिश्रा ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन (मैहर सीमेंट सरला नगर) को 2 अक्टूबर और 22 नवंबर को क्रमशः दो पत्र लिख कर प्रतिवेदन मांगा। जांच में प्रबंधन के जवाब असत्य एवं निराधार पाए गए, उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने पर प्रकरण को निरस्त करते हुए तीन दिन के अंदर भवन भूमि खाली करने की चेतावनी दी गई।
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अब क्या होगा. इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के अवैध कब्जे के कारण न तो श्रद्धालु दर्शनार्थियों को लाभ मिल रहा है और न ही समिति को ही राजस्व आय मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट से खाली कराए गए भवन एवं भूमि पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि विश्राम के लिए सर्व सुविधायुक्त धर्मशाला एवं वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा।
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