मुंबई। हाई कोर्ट में आर्यन (Aryan Khan) के वकीलों मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने जज जस्टिस एन डब्ल्यू सांबरे के सामने दलील दी कि NCB के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. आर्यन के वकील रोहतगी ने कहा, ‘आर्यन को NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सहित NCB के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. आर्यन (Aryan Khan) का इन बेतुके विवादों से कोई वास्ता नहीं है. वह इससे किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार करते हैं.’ वकील ने कहा कि NCB और वानखेड़े ने सोमवार को कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पर लगाए आरोप एक नेता द्वारा प्रतिशोध का हिस्सा थे. रोहतगी ने कहा- जिस नेता ने आरोप लगाए हैं उनके दामाद को NCB ने पहले गिरफ्तार किया था.
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रोहतगी ने कहा, ‘लेकिन आज, NCB इसे आर्यन खान पर डाल रहा है और कह रहा है कि वह गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. इससे मेरे मुवक्किल का मामला प्रभावित हो रहा है.’ उन्होंने दलील दी कि NDPS अधिनियम बनाने के पीछे मंशा यह थी कि छोटी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने वालों को सुधारा जा सके. इसी कानून के तहत आर्यन एवं अन्य को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के पीछे मंशा यह थी कि युवाओं को पीड़ित माना जाए न की आरोपी. रोहतगी ने कहा कि आर्यन एक ‘युवक है जिसका ऐसा कोई पिछला मामला नहीं है.’
उधर NCB ने क्रूज जहाज से मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका का मंगलवार को हाई कोर्ट में विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. NCB ने आर्यन खान की उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया.
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